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गोस्र को लेबनान नहीं छोड़ने का आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 10 2020 1:32AM | Updated Date: Jan 10 2020 1:32AM
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बेरुत। लेबनान की एक अदालत ने ऑटोमोबाइल कंपनी निस्सान के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्लोस गोस्र को देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया गया है। लेबनान के प्रसारक ‘एमटीवी’ ने गुरुवार को बताया कि गोस्र को देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने गोस्र के खिलाफ इंटरपोल की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान गोस्र के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस और लेबनान के वकीलों द्वारा उनकी इजरायल यात्रा को लेकर उनके खिलाफ दी गयी रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
 
लेबनान के नागरिकों का इजरायल की यात्रा करना निषिद्ध है और गोस्र लेबनानी मूल के नागरिक हैं। इंटरपोल ने जापान के आग्रह पर गोस्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोस्र ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर 2008 में इजरायल की यात्रा करने पर माफी मांगी थी और कहा था कि वह कारोबारी यात्रा के लिए इजरायल गये थे। गौरतलब है कि गोस्र के खिलाफ जापान में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाये गये थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान वह भागकर लेबनान आ गये।     
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