इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के सूचना मामलों की विशेष सलाहकार फिरदौस आशिक अवान को मानहानि के एक मामले में शनिवार तक न्यायालय के समक्ष लिखित माफीनामा पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने अवान के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सुश्री अवान की ओर से बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की गई तो मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें लिखित जवाब पेश करने को कहा।
न्यायाधीश मिनल्लाह ने सुश्री अवान के वकील को शनिवार तक उनका लिखित माफीनामा पेश करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। अवान ने अपने वकील के जरिये न्यायालय से सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने में छूट देने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने सुश्री अवान के इस अनुरोध को ठुकराते हुए कहा कि उनकी न्यायालय में पेशी होना उनके लिए फायदेमंद होगा। न्यायालय ने शुक्रवार को अवमानना के एक अन्य मामले में अवान के खिलाफ एक अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
पिछले बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यायपालिका की आलोचना के लिए पहली बार सुश्री अवान को अवमानना नोटिस जारी किया गया था। गत शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, अदालत ने सुश्री अवान की माफी स्वीकार कर ली थी लेकिन एक लंबित आपराधिक कार्यवाही के संबंध में बयान देने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में नया कारण बताओ नोटिश जारी किया गया।