संयुक्त राष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुलकावी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह जानकारी दी है। न्यायाधीश युसूफ ने बुधवार को आईसीजे की तरफ से महासभा को एक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा ‘‘ न्यायालय ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपनी बाध्यता का उल्लंघन किया है और इस मामले में काफी कुछ किया जाना है।
मैं अब जाधव मामले में 17 जुलाई 2019 को आईसीजे की तरफ से दिए गए फैसले का जिक्र करता हॅूं। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था और वहां की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले को भारत ने उठाया था और यह कहा था कि वियना संधि के 1963 के प्रावधानों के तहत कुलभूषण को पाकिस्तान राजनयिक संपर्क(कौंसुलर एक्सेस) की अनुमति सुविधा देने से मना कर रहा है।
न्यायाधीश यूसुफ ने अपने बयान में कहा कि ऐसा कर पाकिस्तान ने विएना संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। उन्होंने जाधव की सजा के बारे में प्रभावी तरीेके से समीक्षा और सजा पर पुनर्विचार ’करने का भी आग्रह किया है और यह कहा है कि इस मामले में अन्य तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि विएना संधि के उल्लंघन से जो प्रभाव पड़ा है उस पर तथा इस मामले में जो पूर्वाग्रह आधारित पक्षपात किया गया है उसकी पूरी जांच कराने की पाकिस्तान को गारंटी देनी चाहिए।