कोलंबो। श्रीलंका की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे की नागरिकता के खिलाफ दायर की गयी याचिका खारिज कर दी और उन्हें देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति भी दे दी। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से राजपक्षे की नागरिका के खिलाफ याचिका को खारिज किया। उन्होंने वर्ष 2005 में अपनी नागरिकता वापस ली थी। गौरतलब है कि राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मिहिंदा राजपक्षे के भाई हैं और उन्होंने पिछली सरकार में रक्षा सचिव का पद संभाला था। राजपक्षे को श्रीलंका की पोडुजना पार्टी ने अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया है। श्रीलंका में इसी वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।