इस्लामाबाद। फर्जी खाता मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को इस्लामाबाद की जबावदेही अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि को पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद स्थित जबावदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने पार्क लेन भ्रष्टाचार और हवाला मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के दोनों नेताओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए सोमवार को राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो (नैब) को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को हवाला मामले की काफी मुहैया कराये। इस निर्देश के बाद न्यायाधीश बशीर ने मामले की सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों को पार्क लेन भ्रष्टाचार मामले में आज सुनवाई के दौरान मुकदमे से संबंधित प्रतियां उपलब्ध करा दी गयीं। दोनों को इस वर्ष फर्जी खातों के जरिए इस वर्ष अरबों रुपए के हवाला कारोबार करने के मामले में जबावदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। वह इस समय आडियाल जेल में बंद हैं।