वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय ने क्राइस्टचर्च की मस्जिदों में गोलीबारी करने वाले आरोपी के चेहरा दिखाने को लेकर मीडिया पर लगी रोक हटा ली है। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश कैमरोन मंडेर कहा, ‘‘इस घटना के आरोपी के चेहरा को दिखाने पर लगी पाबंदी हटा ली गयी है। क्राउन ने सलाह दी है कि आरोपी के चेहरे को छिपाने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए इस संबंध में जारी आदेश अब समाप्त हो गया है। मीडिया को अब 16 मार्च को जिला अदालत के समक्ष उपस्थिति के समय आरोपी की ली गयी तस्वीरों का उपयोग करने की अनुमति है।’’ उल्लेखनीय है कि 15 मार्ग को हुई घटना में 51 लोग मारे गये थे तथा कई लोग घायल हुए हैं। ब्रेंटन हैरिसन टारंट नाम के आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था।