इस्लामाबाद। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्थायी जमानत देने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। नवाज शरीफ को पहले उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की जमानत दी थी। वह अल अजीजिया स्टील्स मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सजायाफ्ता हैं। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री के उपचार कराने के लिए विदेश जाने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
नवाज शरीफ को उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर 26 मार्च को छह सप्ताह की जमानत स्वीकार की थी। उन्होंने 25 अप्रैल को शीर्ष न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करके स्थायी जमानत का अनुरोध किया था । उनकी छह सप्ताह की जमानत अवधि सात मई तक है।