लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेता और पंजाब एसेम्बली में विपक्ष के नेता हमजा शाहबाज की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति मलिक शाहजाद अहमद खान की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पीएमएल-एन नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो (नेब) को अगले आदेश तक हमजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। न्यायालय ने हमजा को अंतरिम जमानत देते हुए ब्यूरो से विस्तृत जवाब तलब किया है।
न्यायालय ने हमजा को एक करोड़ रुपये का जमानत बांड भरने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। हमजा पीएमएल-एन के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ के पुत्र हैं।