लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहने हों उन्हें पेट्रोल नहीं बेचा जाए। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अली अकबर कुरैशी ने यह निर्देश वकील अजहर सिद्दीकी की दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। डान न्यूज के अनुसार न्यायाधीश ने पेट्रोल पंप मालिकों को आगाह किया है कि न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पंपों को सील कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
न्यायाधीश कुरैशी ने लाहौर के मुख्य यातायात अधिकारी से कहा है कि इस संबंध में अगले सप्ताह अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जाये। न्यायालय ने मुख्य यातायात अधिकारी को पिछले महीने निर्देश दिया था कि एक दिसंबर से बिना किसी भेदभाव के मोटरसाइकिल सवारों को सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट पहनाने का दबाव डालना शुरू किया जाएगा।