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अल-अजीजिया मामले में फैसले को टालने का नवाज शरीफ का अनुरोध खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 22 2018 7:14PM | Updated Date: Dec 22 2018 7:14PM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जुड़े अल-अजीजिया और हिल मेटल प्रतिष्ठान मामले में फैसले को कुछ दिनों के लिए टालने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अर्शद मलिक ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि इन दोनों मामलों के फैसले सोमवार 24 दिसंबर को ही सुनाए जाएंगे।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुन्नवर दुग्गल और वकील जुबैर खालिद ने हसन नवाज की ब्रिटेन की संपत्तियों का ब्योरा और उससे संबंधित दस्तावेज सौंपे। विशेष अधिवक्ता सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने इन दस्तावेजों को जमा करने का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को इन दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है। इसी बीच, जवाबदेही न्यायाधीश ने पुलिस को आदेश दिया कि फैसला सुनाए जाने के समय अदालतों के समाचार संकलन करने वाले सभी पत्रकारों को वहां मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाए। 

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