सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद और 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गागलहेड़ी निवासी अंकित चौधरी पर आरोप था कि उसने छुटमलपुर कस्बा निवासी छात्रा को अगवा कर ढाई माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। 11 अक्टूबर 2015 में छात्रा की माँ ने पोस्को एक्ट और दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट सभाजीत यादव ने अभियुक्त करार देते हुए अंकित को दस साल सश्रम कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।