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State » Uttar Pradesh

बिना लाइसेंस संचालित नहीं होंगी गोश्त की दुकानें

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 22 2018 4:50PM | Updated Date: May 22 2018 4:50PM
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हमीरपुर। जिले में शासन के सख्त आदेश के बाद बिना लाइसेंस मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी वी के शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मांस विक्रताओं को दुकान खोलने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस लेने में स्वच्छा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में मात्र 32 दुकानदारों ने लाइसेंस लिये हैं। जिसमें मदहा तहसील में करीब 25, राठ तथा सरीला तहसील में सात दुकानदारों ने लाइसेंस लिये हैं। सदर तहसील में अभी तक किसी ने लाइसेंस नहीं लिया है। पूरे जिले में कम से कम 150 से अधिक गोश्त की दुकानें अवैध रुप से संचालित हैं। खाद्य सुरक्षा टीम ने पूरे जिले में छापा मार अभियान चलाया जिसमें से मदहा कस्वे में अवैध दुकाने संचालित कर रहे कल्लू उर्फ शान, राजू पीपरा, सतीश पीपरा, महेश पीपरा, गगन पीपरा, कल्लू की दुकानों को सीच किया गया है। दुकानदारों के खिलाफ एसडीएम की कोट में मुकदमा दाखिल किया गया है। 
 
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