17 Apr 2024, 00:27:50 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

लखनऊ नगर निगम अतिक्रमण हटाकर ठीक कराये सड़के: उच्च न्यायालय

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 24 2020 12:19AM | Updated Date: Jan 24 2020 12:20AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने नगर निगम द्वारा टैक्स लेने के बावजूद लोगो को समुचित सुविधाएं व लाभ न/न देने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि आम लोगो को सड़क मरम्मत ,सफाई तथा अतिक्रमण से निजात दिलाई जाय । न्यायालय ने अधिवक्तता एम एम अस्थाना सहित अनेक वकीलों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर नगर निगम को दस दिन का समय देते हुए कहा है कि पिछले आदेशों का पालन करते हुए सड़क व नाले से अतिक्रमण हटाये और मरम्मत का काम पूरा करे ।

अदालत ने कहा कि ऐसा न करने पर नगर निगम के चीफ इंजीनयर चार फरवरी को अदालत में उपस्थित होंगे । न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने अधिवक्तता मदन मोहन अस्थाना सहित अनेक वकीलों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आज  यह आदेश दिया । याची गणों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फैजाबाद रोड़ से अंदर निशात गंज आने वाली सड़क पर सीवर की खुदाई से सड़क खस्ता हाल है । कहा कि बगल में बने नाले पर भी लोगो ने अतिक्रमण कर लिया है ।

याचिका में कहा गया कि सड़कों की हालात ठीक नही है । यह भी कहा कि नगर निगम सहित अन्य विभाग सीवर,पानी सहित केबिल आदि की खुदाई कर सड़को को खोद देते हैं लेकिन उन सडको की मरम्मत नही कराते । कहा कि आम लोगो से नगर निगम टैक्स तो ले रहा पर कोई सुविधा नही देता। इस याचिका पर पहले अदालत ने सड़क ठीक करने व अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे । आदेशो का पालन न करने पर याची ने अवमानना दायर की है । मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी।

 

 

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »