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उत्तर प्रदेश सरकार नये मोटर वाहन अधिनियम के जुर्माना पर कर सकती है 50 प्रतिशन की कमी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 12 2019 12:59PM | Updated Date: Sep 12 2019 12:59PM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड में 50 प्रतिशत की कमी करने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरूवार को यहां बताया कि द्वारा नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड में 50 प्रतिशत की कमी करने की संभावना है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पुलिस पिछले जून से लागू राज्य सरकार के संशोधित नियम के अनुसार जुर्माना जमा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नये कानून के तहत बिना हेलमेट, नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस के जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। पहले गुजरात और फिर उत्तराखंड सरकारों ने ट्रैफिक उल्लंघन के जुर्माने पर बढ़ोत्तरी की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू करना बाकी था।
 
तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है।  मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने इसे लागू नहीं करने का फैसला किया है। राज्य में हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना भी बढ़कर 1,000 रुपये हो गया है। तेज रफ्तार या दौड़ने वाले लोगों के लिए, नए नियमों के तहत अपराध पहले के 500 रुपये की तुलना में 5,000 रुपये है। शराब पीकर ड्राइविंग के लिए, लोगों को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपये है। 
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