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किशारों को न्याय दिलाने में मदद करेगा नया कानून

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 21 2019 12:35AM | Updated Date: Aug 21 2019 12:35AM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जल्द ही किशोर कानून अस्तित्व में आयेगा जिसके तहत अपराध की प्रकृति  का वर्गीकरण किशोरों को न्याय दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय नियम 2019 को मंजूरी दे दी है। नये कानून में किशोर अपराध को नये सिरे से परिभाषित किया जायेगा और उनके खिलाफ अपराध के अलावा अपराधों का वर्गीकरण किया जायेगा जिसमे सामान्य, गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी बनाई गई है।

नये कानून के मुताबिक जिलाधिकारी हर तीन महीने में किशोर के मामलों की समीक्षा करेंगे। उन्होने बताया कि मंत्रिमंडल ने भूगर्भ जल विभाग में समूह खवग के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत कर्मियों को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। संविदा पर रखने का प्रस्ताव सरकार ने बनाया रही है। ख समूह में 82, पदों पर भर्ती होनी है, ग समूह में भी अधिक पद खाली है, खाली चल रहे पदों के कारण काम नही हो पा रहा है, इसलिए संविदा पर रख जल्द काम शुरू करना है।

शर्मा ने बताया कि कुशीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तानांरित करने के लिए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान में छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। करीब 589.83 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा किंग जार्ज मेडिकल कालेज के संकायी सदस्यों, गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मंजूरी मिली है। इन्हे सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।

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