छपरा। बिहार में सारण जिले की एक सत्र अदालत ने शादी की नीयत से एक नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आज आरोपित को कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने सत्रवाद 565/04 में दोनो पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपित धर्मपुर जाफर निवासी तारकेश्वर महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 363 में दो वर्ष और धारा 366 में ढ़ाई वर्ष कैद और तीन हजार जुर्माना किया है।
अदातल ने जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। मामला अमनौर थाना क्षेत्र के धर्मपुर जाफर गांव की है जहां के निवासी अवधविहारी महतो की 14 वर्षीया पुत्री का पड़ोसी युवक तारकेश्वर महतो ने 13 अप्रैल 2002 को अपहरण कर लिया था। किशोरी के पिता ने तारकेश्वर और उसके पिता कृष्णा महतो को आरोपी बनाते हुये मामला दर्ज कराया था। अदालत ने कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।