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नजूल के स्थायी पट्टों के लिए नई नीति निर्धारित

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 23 2018 5:50PM | Updated Date: May 23 2018 5:50PM
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भोपाल। मध्यप्रदेश में नजूल के स्थायी पट्टों के नवीनीकरण के लिए नई नीति निर्धारित की गयी है। प्राधिकृत अधिकारी नवीनीकरण के पहले वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करेगा। यह अंतिम निर्धारित भू-भाटक का छह गुना होगा। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यहां बताया कि स्थायी पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के शमन के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। स्थायी पट्टे की समाप्ति के एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कभी-भी नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

अवधि समाप्ति के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर शमन राशि अधिरोपित की जाएगी। यह आदेश 31 मार्च 2017 के पहले जारी किए गए स्थायी पट्टों के संबंध में प्रभावशील होंगे। गुप्ता ने बताया कि ऐसे मामले, जिनमें स्थायी पट्टों की अवधि 31 मार्च 2017 के पहले समाप्त हो चुकी है तथा पट्टे की शर्त के उल्लंघन की स्थिति निर्मित हो रही है, उनमें इस परिपत्र को जारी होने के दिनांक 4 मई 2018 से एक वर्ष तक आवेदन किया जा सकेगा।

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