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1993 मुंबई धमाका: टाडा अदालत का 7 सितंबर को अंतिम फैसला

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 22 2017 9:59PM | Updated Date: Aug 22 2017 9:59PM
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मुंबई। विशेष टाडा अदालत ने वर्ष 1993 में मुंबई हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में अबू सलेम सहित दोषी ठहरा गये छह लोगों पर अंतिम फैसला सात सितंबर को सुनाएगी। पथम चरण की सुनवाई के समाप्त होने के बाद गिरफ्तार सात लोगों पर दूसरे चरण की सुनवाई में अदालत छह आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया था।
 
इस मामले में अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चंट, करीमउल्ला खान को टाडा कानून और भारतीय दंड संहिता सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया था जबकि रियाज सिद्दीकी को सिर्फ टाडा कानून के तहत दोषी ठहराया था तथा उसे षडयंत्र रचने का दोषी नहीं पाया था। वहीं अब्दुल कय्यूम शेख को साक्ष्य नहीं होने के कारण बरी कर दिया था। अबू सलेम और मुस्ताफा दोसा आपराधिक षडयंत्र के लिए दोषी ठहराये गये थे।
 
इसके साथ ही फिरोज खान, करीमउल्ला खान और ताहिर मर्चेंट को भी आपराधिक षडयंत्र का दोषी ठहराया गया था। रियाज सिद्दीकी टाडा की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया था लेकिन अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस मामले के मुख्य षडयंत्रकारी मुस्तफा दोषा के खिलाफ सरकारी वकील ने जिरह के दौरान मृत्युदंड की मांग की थी और दूसरे दिन सरकारी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। 
 
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