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कांग्रेस विधायक शकुन्तला की जमानत याचिका खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 19 2017 10:14PM | Updated Date: Jun 19 2017 10:14PM
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शिवपुरी। स्थानीय अदालत ने जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। इससे अब खटीक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि मंदसौर में हुई किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस के आव्हान पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गत 8 जून को विधायक शकुंतला खटीक ने थाने के सामने प्रदर्शनकारी भीड़ को थाने में आग लगाने के लिए उकसाया था,

जिसका वीडियो सोशल माडिया में वायरल होने पर पुलिस ने गत 12 जून को खटीक और उनके समर्थकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था। तभी से विधायक खटीक फरार चल रही हैं। विधायक ने अपने अभिभाषक के माध्यम से करैरा अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन की अदालत में शुक््रवार को अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी जिसे अदालत ने  सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। खटीक की ओर से वकील पीडी गुप्ता ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। 

 
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