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कोंचिग संस्थाओं के लिए नियम बनाए जाएंगे - शाह

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 19 2017 10:06PM | Updated Date: Jun 19 2017 10:06PM
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इंदौर। मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय शाह ने बताया सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्देशानुसार प्रदेश में कोंचिग संस्थाओं की फीस सहित अन्य सुविधाओं एवं गुणवत्ता के लिए नियम बनाण्ए जाऐंगे। शाह ने इंदौर शहर में कोंचिग संचालकों कि बैठक में बताया इन नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। यह प्रयास किए जाऐंगे कि यह नियम आगामी जनवरी से लागू हो जाऐं।

इसी तरह हॉस्टलों में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए भी मापदण्ड तय कर नियम बनाए जाऐंगे। इस तरह के नियम बनाने वाला मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य होगा। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में प्रभारी कलेक्टर शमीमुद्दीन तथा स्कूल शिक्षा विभाग की अपर संचालक शिल्पा गुप्ता सहित विभिन्न शिक्षा अधिकारी और कोंचिग संस्थाओं के संचालकगण मौजूद थे।

 
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