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चुनावी बॉण्ड पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इंकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 20 2020 1:54PM | Updated Date: Jan 20 2020 1:54PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली चुनाव से पहले चुनावी बॉण्ड पर रोक लगाने से फिलहाल सोमवार को इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने चुनावी बॉण्ड पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की पैरवी करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि हर राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है, जबकि यह योजना लोकसभा चुनावों में निश्चित अवधि के लिए थी, लेकिन सरकार दिल्ली चुनाव के लिए बॉण्ड की बिक्री खोल सकती है।

भूषण ने कहा कि न्यायालय इस मामले को ध्यान में रखते हुए बॉण्ड पर रोक लगाए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जब पिछली सुनवाई को रोक नहीं लगाई गई तो अब इस पर रोक नहीं लगी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा,  लेकिन भूषण ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस समय तक दिल्ली के चुनाव खत्म हो जाएंगे। पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर पहले ही तर्क दिया जा चुका है तो भूषण ने कहा कि नए तथ्य सामने आए हैं। पीठ ने कहा कि मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

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