चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर सांसद एवं विदु थलई चिरुथईगल काच्चि (वीसीके) प्रमुख टी तिरुमावलवन की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणा और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ ने वीसीके की ओर से प्रस्तुत जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अप्रत्यक्ष चुनाव का सरकार का निर्णय गैर-कानूनी नहीं है और इसके असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। राज्य में 27 और 30 दिसम्बर को दो चरणों में स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं।