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माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे अवमानना के दोषी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 10 2019 9:23PM | Updated Date: Dec 10 2019 9:23PM
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक विनय कुमार पांडे को आदेश नहीं मानने पर अवमानना का दोषी करार दिया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उन्हें आदेश की अवहेलना कर अवमानना करने का दोषी करार दिया है । न्यायालय ने  छह जनवरी तक उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न/न उनके खिलाफ जानबूझकर अवमानना करने पर केस चलाया जाए। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने  प्रबल कुमार तिवारी की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया।
 
न्यायालय ने इसी साल 20 फरवरी के आदेश से डायरेक्टर को दो माह में याची के बकाया वेतन का भुगतान का आदेश दिया देते हुए कहा था कि यदि भुगतान नहीं हुआ ,तो याची नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान पाने का हकदार होगा। प्रयागराज, कैम्प कार्यालय लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक  न्यायालय में हाजिर हुए और उन्होंने गलती स्वीकार की और कहा कि आदेश का पालन नहीं किया जा सका । दिए गए स्पष्टीकरण से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और उनके खिलाफ अवमानना केस चलाए जाने के लिए आरोप निर्मित कर दिया। न्यायालय याचिका की सुनवाई छह जनवरी को करेगी।

 

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