चंडीगढ़। पंजाब के संगरूर जिले के गाव चंगालीवाल में एक दलित युवक की मारपीट के बाद मौत के मामले में पीड़ति परिवार को साढ़े आठ लाख रुपये का मुआवजा, एक सदस्य को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। यह घोषणा आज कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने पीजीआई, चंडीगढ़ में पीड़ति परिवार के साथ मुलाकात के बाद की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भी इस घटना पर गहरा दुख जाहिर करते हुए उच्च अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। धर्मसोत ने पीड़ति परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि एस.सी/एस.टी एक्ट के अंतर्गत पीड़ति परिवार को 8.15 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एक पारिवारिक सदस्य को पांच हजार रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ति परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए भी जल्द ही उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बेहद घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।