परभणी। महाराष्ट्र के परभणी जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सहायक सरकारी वकील बी बी घाटे ने अदालत को बताया कि दोषी ठहराया गया आरोपी मुंजा जीजा भांगे यहां के जिन्टूर तालुका में निवली बुद्रुक का रहने वाले है और उसने नाबालिग लड़की को विवाह का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीएस) की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश डी वी कश्यप ने अपराधी को 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।