मुंबई। अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार को किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर पूरे शहर में निषेधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया कि विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी आशंका है कि शहर की शांति भंग हो सकती है और लोगों एवं संपत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। इन सब आशंकाओं को देखते हुए निषेधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश शनिवार सुबह 11 बजे से लेकर रविवार सुबह 11 बजे तक के लिए जारी किये गये हैं। इस आदेश के तहत पुलिस ने पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अधिकारियों की अनुमति से सार्वजिक सभाएं करने पर रोक नहीं है और इस तरह की विशेष अनुमति के लिए पुलिस आयुक्त के पास आवेदन करना होगा।
निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। शुक्रवार की मध्यरात्रि से मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए 60,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये हैं। शहर की शांति सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच भी हो रही है।