लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हथियार रखने के आरोपी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को राहत देते हुये उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शनिवार को अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही पुलिस से 21 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि असलहों का लाइसेंस जारी होने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी क्यों दर्ज की। न्यायाधीश शबीहुल हसनैन और न्यायाधीश रेखा दीक्षित की पीठ ने यह आदेश दिये।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था तो इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। गौरतलब है कि पुलिस ने बीते दिनो मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी के नई दिल्ली स्थित आवास से हथियार बरामद किये थे। पुलिस का आरोप है कि आधा दर्जन असलहे एक लाइसेंस पर खरीदे गए हैं। इस सिलसिले में लखनऊ के महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।