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अमूल डेयरी को बूथ आंवटन के मामले में न्यायालय ने जारी किया नोटिस

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 11 2019 1:21AM | Updated Date: Oct 11 2019 1:21AM
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जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमूल डेयरी को राज्य में बूथ आवंटन करने के मामले में स्वायत शासन विभाग को नाटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता सरस डेयरी की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कोऑपरेटिव आंदोलन स्थानीय है, अमूल को अपना सामान बेचने के लिए बूथ देने से राज्य का सहकारिता दुग्ध आंदोलन कमजोर पड़ेगा। अमूल स्थानीय दुग्ध संकलक नहीं है ना ही अमूल का कोई अवशीतन या उत्पादन केंद्र राज्य में है। ऐसे में अमूल को आवंटन की राज्य स्तर पर बूथ आवंटन की तैयारियां की जा रही है जो गलत है।
 
याचिका में बताया कि राज्य में उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूर्व में बने बूथ आवंटन नियमो के अनुरूप केवल आर सी डी एफ से संबद्ध जिला दुग्ध संघों को ही बूथ आवंटन हो सकते है, ऐसे में नगर निगम की भूमि जयपुर में केवल सरस को ही बूथ लगाने का अधिकार है जबकि राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जो गलत है। न्यायालय ने स्वायत शासन विभाग के सचिव एवं जयपुर नगर निगम के आयुक्त को इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
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