बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति आरसी सामंत की एकल पीठ ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के बाद कल सुनाए निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति आयोग का पद संवैधानिक है और उनकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऐसी नियुक्ति को निर्धारित कार्यकाल के पहले सरकार ना ही हटा सकती है और ना ही उक्त पद पर किसी की नियुक्ति कर सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है।
पूर्व विधायक रामजी भारती को वर्ष 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था। उनका तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तत्कालीन सरकार ने पुन: भारती को इस पर नियुक्त किया था, लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने उन्हें पद से तीन वर्ष पूरे होने से पहले ही हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ भारती ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में ही राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी।