डेरा। पंजाब मंत्रिमंडल ने हाल में बनाये गये मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों को ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर एक्ट -1952 ’ के घेरे से बाहर रखने के लिए अध्यादेश लाने को आज मंजूरी दे दी । इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । इस अध्यादेश के जरिये कानून में संशोधन लाया जायेगा । इससे इन पदों को लाभ के पद से बाहर रखा जा सकेगा । इस संशोधन के साथ इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा। बैठक में ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर एक्ट -1952 ’ के सैक्शन -2 में संशोधन करके क्लॉज (पी) के बाद क्लॉज (क्यू) जोडने की मंजूरी दे दी है जिससे मुख्यमंत्री के सलाहकार (राजनैतिक) और मुख्यमंत्री के सलाहकार (योजना) का विस्तार हो जायेगा।
अन्य फैसले में केबिनेट ने राज्य के युवाओं को मोबाइल फोन बाँटने के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी जिससे इस योजना को इस साल दिसंबर में लागू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है। पंजाब सूचना तकनीक निगम लिमिटेड की ओर से टैंडर आमंत्रित किये जाएंगे तथा दो माह के भीतर प्रक्रिया मुकम्मल कर ली जायेगी और पहले पड़ाव के अंतर्गत दिसंबर महीने में युवाओं को स्मार्ट फोन बाँटे जाएंगे। पहले पड़ाव के अंतर्गत मोबाइल फोन उन छात्राओं को बाँटे जाएंगे जिनके पास अपना स्मार्ट फोन नहीं है और वह चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएँ हों। मोबाइल फोन टच स्क्रीन वाले, बढिया कैमरे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ-साथ अन्य कई सभी स्मार्ट फीचरों वाले होंगे।