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कर्नाटक के अयोग्य ठहराये गये 17 विधायकों की याचिकाओं की त्वरित सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 12 2019 12:48PM | Updated Date: Sep 12 2019 1:07PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराये गये 17 विधायकों की याचिकाओं की त्वरित सुनवाई से गुरुवार को इंकार कर दिया। अयोग्य विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया तथा त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया लेकिन उसने इससे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसी जल्दी भी क्या है। न्यायालय ने कहा, ‘‘ऐसी क्या जल्दबाजी है? मामला अपने हिसाब से सूचीबद्ध होगा।’’ गौरतलब है कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया था, जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। 
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