इंदौर। इंदौर जिले की विशेष अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित व्यापमं मामले में पुलिस गिरफ्त में आए एक छात्र को दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। सीबीआई के विशेष न्यायधीश जेपी सिंह ने शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में अध्यनरत छात्र मनोज जाटव (32) को भारतीय दंड संहिता कि धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। मनोज को संदेह के आधार पर 2012 में संयोगितागंज पुलिस ने हिरासत में लिया था। मनोज के लिए पीएमटी अन्य व्यक्ति ने दी थी।