लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षको के तबादले एवं समायोजन नीति के बावत जारी शासनादेश एवं सर्कुलर को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पहले छात्रों के हित को देख जायगा इसके बाद शिक्षकों की बात है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने याची रीना सिंह सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओ को एक साथ निपटारा करते हुए बुधवार को यह आदेश दिए। न्यायालय को बताया गया कि अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा योजना के तहत सर्व प्रथम बच्चो का हित सबसे पहले है, कहा गया कि तबादला नीति बनाते समय यह देखना चाहिए इससे कही छात्रों का हित बाधित तो नहीं हो रहा। याची गणो की ओर से कहा गया कि सरकार का जीओ और सर्कुलर कानून के खिलाफ है लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाय। अदालत ने याचिकाओ को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए है।