सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले की एक कोर्ट ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 23 वर्षीय सरकारी अतिथि शिक्षक को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बलात्कार की घटना के मात्र 81वें दिन में यह फैसला आया है। पिछले 79 दिनों से यह पीड़ित बच्ची दिल्ली के एम्स में भर्ती है, जहां उसकी हालत अब भी खराब है।
प्रथम अपर सत्र और जिला कोर्ट नागौद के एडीजे दिनेश कुमार शर्मा ने चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में महेंद्र सिंह गोंड को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है।