रांची। चारा घोटाला के चौथे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी देना होगा। कोर्ट ने लालू को आईपीसी और पीसी एक्ट की धाराओं के तहत सात साल की सजा और 30-30 लाख का जुर्माना लगाया है।
शुक्रवार को बाकी बचे पांच दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद शनिवार को सजा का ऐलान होना था। पिछले दो दिनों में लालू प्रसाद समेत 14 दोषियों की सजा पर सुनवाई हो चुकी है। दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 31 आरोपियों में से लालू प्रसाद समेत 19 को दोषी ठहराया था जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 12 को निर्दोष करार दिया।