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क्या 108 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति हो सकती है एयरलिफ्ट: हाईकोर्ट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 21 2017 12:37PM | Updated Date: Nov 21 2017 12:43PM
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नई दिल्‍ली। हाईकोर्ट ने करोल बाग इलाके में रिज रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए 108 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयर लिफ्ट करने पर विचार करने का निर्देश सरकारी एजेंसियों को दिया है। यह निर्देश हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अमेरिका में गगनचुंबी इमारत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एयर लिफ्ट करके रख दिया जाता है।
 
हनुमान की मूर्ति को एयर लिफ्ट करने के विकल्प पर विचार किया जाए। इस संबंध में उपराज्यपाल से बात की जाए। यह सुझाव हाईकोर्ट ने रिज क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। डीडीए ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि हनुमान मंदिर के आसपास सरकारी जमीन पर कार व बाइक शोरूम और वर्कशाप बना दी गई हैं। इसके अलावा मंदिर के भीतर रिहायशी निर्माण भी किया गया है। 
 
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