शिलांग। मेघालय विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जिससे राज्य के विधायकों का वेतन दोगुना हो जाएगा जबकि मुख्यमंत्री के वेतन में 70 फीसदी इजाफा होगा। सदन में पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी करने वाला विधेयक भी पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री मार्टिन एम डैंग्गो ने कहा कि मेघालय विधायक वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2017 इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगा।
विधेयक के मुताबिक, अब मुख्यमंत्री का वेतन 64,000 रूपए से बढ़कर 1.09 लाख रूपए हो जाएगा जबकि उप-मुख्यमंत्री का वेतन 63,600 रूपए से बढ़कर 1.07 लाख रूपए हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का वेतन 63,200 से बढ़कर 1.07 लाख रूपए हो जाएगा जबकि सदन के अन्य सदस्यों का वेतन 30,000 रूपए से बढ़कर 60,000 रूपए हो जाएगा।
विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी-स्पीकर के वेतन एवं भत्ते अब 63,600 और 62,750 रूपए से बढ़कर क्रमश: 1.08 लाख रूपए और 1.06 लाख रूपए हो जाएंगे। अब तक वेतन के तौर पर 63,200 रूपए प्राप्त कर रहे कैबिनेट मंत्रियों का कुल वेतन अब 1.07 लाख रूपए हो जाएगा जबकि संसदीय सचिवों का वेतन 62,500 से बढ़कर 1.06 लाख रूपए हो जाएगा। विधानसभा ने मेघालय (सदस्यों की पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पारित किया, जिसमें पूर्व विधायकों की पेंशन 17,000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने का प्रस्ताव है और उन्हें 5,000 रूपए अतिरिक्त मेडिकल खर्च भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे।