नई दिल्ली। सीबीएसई ने अपने उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों का चयन करने वाली चयन समितियों में सीबीएसई चेयरपर्सन द्वारा नामित एक व्यक्ति और राज्य सरकार का एक नॉमिनी शामिल होगा।
सीबीएसई ने आज जारी एक बयान में कहा कि शिक्षा पर विभिन्न राज्यों के कानूनों में मौजूदा प्रावधानों को देखते हुए 21 दिसंबर, 2016 को जारी सीबीएसई के सर्कुलर पर रोक लगा दी गई है जिससे स्कूल के प्रधानाचार्य की भर्ती के मामले में संबद्धता उप-नियमों के पूर्व के प्रावधान बहाल हो गए हैं।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों को प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर सीबीएसई के सर्कुलर का अनुपालन नहीं करने को कल कहा था। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि यह सर्कुलर कुछ दिनों पहले ही लंबित कर दिया गया था। सीबीएसई ने बयान में कहा कि सीबीएसई और शिक्षा विभाग के बीच टकराव का कोई सवाल नहीं है।