श्रीनगर। बडगाम में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता मसर्रत आलम भट की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। हुर्रियत नेता के वकील शबीर अहमद भट ने बताया कि अदालज ने मसर्रत की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत की याचिका किस आधार पर खारिज की गई है, उसके बारे में जानकारी आदेश की विस्तृत प्रति प्राप्त होने के बाद पता चलेगी।
45 वर्षीय अलगाववादी नेता को पिछले सप्ताह देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसपर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत भी गुरूवार को मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे जम्मू के कोटभलवाल जेल में स्थानांतरित किया गया था।