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बिहार में वाहनों के लिए हर छह महीने में लेना होगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 11 2019 12:29AM | Updated Date: Dec 11 2019 12:29AM
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पटना। जलवायु परिवर्तन के आसन्न खतरों से सचेत एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार ने राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि एक साल से घटाकर छह माह कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
 
डॉ. प्रसाद ने बताया कि राज्य में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यह पाया गया कि वाहनों के परिचालन के कारण राज्य की परिवेशीय वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1982 के नियम163 (ख), 163 (घ), 163 (ड.) एवं 163 (छ) में निम्न संशोधन एवं प्रतिस्थापन के साथ बिहार मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन  को मंजूरी दी गई है।
 
प्रधान सचिव ने बताया कि संशोधन नियमावली के तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैद्यता अवधि एक वर्ष से घटाकर छ: माह कर दिया गया है यानि अब हर छह महीने पर वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करवाकर प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि हालांकि ईंधन मानक भारत स्टेज (बीएस)-कश् या इससे अधिक मानक की ईंधन से चलने वाले वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि 12 माह होगी। साथ ही अधिकृत एजेंसी द्वारा ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। 
 
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