मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किये जाएगें। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी ने विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ता लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत में जरूर आएं। उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत, अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता, उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 14 दिसंबर 2019 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।