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कुएं से चुराया 73 करोड़ का पानी, दर्ज हुई 6 लोगों के खिलाफ FIR

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 17 2019 1:58PM | Updated Date: Oct 17 2019 2:01PM
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मुंबई। मुंबई में पानी चोरी का एक बड़ा मामला मुंबई में सामने आया है। पानी चोरी के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं है।  मुंबई पुलिस ने भूजल चोरी करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में स्पष्ट किया था कि अगर कोई अवैध रूप से भूमिगत जल का दोहन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत केस चलाकर सजा दी जा सकती है। आजाद मैदान पुलिस की FIR के मुताबिक, 11 साल में इन लोगों ने 73 करोड़ रुपये का भूजल चुराया। इन छह लोगों में बोमनजी मास्‍टर लेन के पंड्या मैंशन के मालिक और तीन वाटर टैंकर ऑपरेटर हैं। पुलिस के अनुसार, मालिकों ने अवैध रूप से दो कुएं खुदवाए। वाटर पंप चलाने के लिए कटिया डालकर बिजली ली गई। एपआईआर के अनुसार, इन लोगों ने करीब 6.1 लाख टैंकर पानी बेचा।
 
हर टैंकर में 10,000 लीटर पानी आता है। 11 साल में हर टैंकर को औसतन 1,200 रुपए के हिसाब से बेचा गया। इस हिसाब से उन्‍होंने कम से कम 73.19 करोड़ रुपये कमाए। प्रॉपर्टी के मालिक त्रिपुराप्रसाद नानालाल पंड्या और उसकी कंपनी के दो डायरेक्‍टर्स प्रकाश पंड्या और मनोज पंड्या का FIR में नाम है। पुलिस के मुताबिक, इन्‍होंने टैंकर ऑपरेटर्स- अरुण मिश्रा, धीरज मिश्रा और श्रवण मिश्रा की मदद से पानी चुराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को एक RTI एक्टिविस्‍ट ने सबूत दिए थे। इससे पहले, लोकमान्‍य तिलक मार्ग थाने की पुलिस ने पंड्या मैंशन के मालिकों के खिलाफ बिल्डिंग प्‍लान में फर्जीवाड़ा करने की चार्जशीट भी दाखिल की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) ने कुओं को परमानेंटली बंद करने का आदेश दिया था। भूजल की इतने बड़े पैमाने पर चोरी का शायद देश में यह पहला मामला है। मद्रास हाई कोर्ट ने अक्‍टूबर 2018 में कहा था कि अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वालों को IPC के तहत सजा दी जा सकती है।  
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