नई दिल्ली। अगर आप भी कुत्तों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अब कुत्ता पालने के लिए पांच हजार रुपये फीस चुकानी होगी। साथ ही कुत्ता घुमाने के दौरान गंदगी फैलाते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। जानवरों में कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है। आमतौर पर घरेलू जानवर के तौर पर लोग सबसे ज्यादा कुत्ता ही पालते हैं।
अगर आप भी कुत्तों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अब कुत्ता पालने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं, लाइसेंस के लिए पांच हजार रुपये फीस चुकानी होगी। कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेने का यह नियम दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में सुनाया गया है। साथ ही कुत्ता घुमाने के दौरान गंदगी फैलाते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
रजिस्टेशन नहीं कराने वालों पर सख्ती होगी : रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन की फीस 2100 रुपये रखी थी।
सोसाइटी में भी कुत्ता पालने पर प्रतिबंध - बिल्डर-खरीदार समझौते के अनुसार सोसाइटी में पालतू कुत्ता या कोई अन्य जानवार नहीं पाला जा सकता। इसके बावजूद लोग सोसाइटी में कुत्ते पाल रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार लोग आपस में टकरा जाते हैं। उनमें झगड़े की नौबत आ जाती है।
दिल्ली-मेरठ में भी बने थे ऐसे नियम - दिल्ली और मेरठ में भी नगर निगमों ने समय-समय पर कुत्ता पालने वालों के लिए ऐसे नियम बनाए लेकिन अधिकारियों के रुचि न लेने की वजह से लागू नहीं हो पाए। सख्ती न होने कारण न तो कुत्ता पालने वाले निगम को जानकारी देते हैं और न फीस जमा करते हैं। कर्मचारियों और संसाधनों की कमी का हवाला देकर विभागीय अधिकारी भी ठोस कार्रवाई नहीं करते।
दिल्ली में ये नियम- दिल्ली में कुत्ता पालने के लिए करीब 10 सालों से लाइसेंस अनिवार्य है। कोई अन्य जानवर पालते हैं तो भी लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आप गाय या भैंस जैसे पशु पालते हैं तो वो भी एक साथ दो से ज्यादा नहीं पाल सकते हैं।