भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई में आज एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह को इस सजा के साथ दो हजार रूपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। वहीं, सबूत के आभाव में गाली गालौच करने और बलवा करने के अपराध में उन्हें बरी कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही आरोपित पूर्व विधायक ने उच्च न्यायालय में अपील पेश किए जाने तक की अवधी तक जमानत अर्जी पेश कर दी गई थी, जिसे स्वीकार कर अदालत ने उन्हें छोड़ दिया। अभियोजन अनुसार 28 जून 2000 को जबलपुर जिले के गोहरपुर थाना की है। जहां पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह द्वारा एक मामले को लेकर थाने में पदस्थ एक आरक्षक से मारपीट की गयी थी। इस मामले में आरक्षक आर एस पेन्द्रे ने आरोपित विधायक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।