बेंगलुरु। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क समूह के अध्यक्ष एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से एक अक्टूबर से टीडीएस और टीसीएस लागू करने का निर्णय लिया गया है। सुशील मोदी की अध्यक्षता में जीएसटीएन मंत्री समूह की यहां बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने बताया कि कर वंचना रोकने के उद्देश्य से ई-वे बिल के बाद अब इस वर्ष एक अक्टूबर से टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स) लागू करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर से पहले सभी आपूर्तिकर्ता, संवेदक एवं ई-कॉमर्स कम्पनियों को अपना निबंधन कराना होगा।
अध्यक्ष ने बताया कि इसके अलावा एक जुलाई 2017 से जिन डीलरों ने जीएसटीआर-1 की विवरणी दाखिल नहीं की है, उन्हें बिना किसी विलम्ब शुल्क के इस वर्ष 31 अक्टूबर तक विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है। इसके अलावा डीजी आॅडिट को रेलवे, बैंक, टेलीकॉम एवं विमान सेवा प्रदाता कंपनियों का अंकेक्षण कर 'आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन' हो रहा है या नहीं देखने का निर्देश दिया गया है।