सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के पेंच नेशनल टाईगर रिजर्व के एक सरकारी वाहन से अवैध रूप से सागौन का परिवहन करने के मामले में तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सामान्य वन परिक्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी के.के.तिवारी ने बताया कि 12 जून 2018 को मुखबिर से सूचना मिलने पर नागपुर रोड स्थित खैरीटेक बैरियर पर घेराबंदी कर पेंच नेशनल पार्क के शासकीय वाहन को रोका गया, जहां जांच में उक्त वाहन से 8 नग सागौन तिरपाल में लपटा हुआ पाया गया था।
जिसे जप्त कर पंचनामा कार्यवाही कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। उक्त सागौन के दस्तावेज कुछ नही थे। इस मामले में पेंच नेश्नल पार्क सिवनी के उपसंचालक के के गुरवानी ने जांच के आदेश दिए थे। जिसका जांच प्रतिवेदन सहायक वन संरक्षक बी पी तिवारी ने आज प्रस्तुत कर दिया। के के गुरवानी ने जानकारी दी कि इस प्रकरण में जांच में पाया गया कि पार्क के बफर जोन कर्माझिरी से नियम विरूद्ध तरीके से सागौन सिवनी लाया गया था
तथा विभागीय अनुमति भी नहीं ली गई थी। प्रकरण में विभागीय संज्ञान व सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना पार्क के वफर जोन कर्माझिरी से अवैधानिक तरीके से सागौन परिवहन करने वाले तीन कर्मचारियों को दोषी मानते हुए निलंबन के आदेश जारी किए गए है। निलंबित कर्मचारियों में डिप्टी रेंजर दीपक मिश्रा, अशोक कुमार धुर्वे तथा वनरक्षक झामंसह सेनगोत्रा के नाम शामिल है। इन कर्मचारियों के विरूद्ध जांच भी प्रारंभ किए जाने के आदेश जारी किए हैं।