नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वतंत्र एजेंसी बनाने संबंधी एक अधिवक्ता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने देश की अग्रणी जांच एजेंसी सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए एक याचिका दायर कर उस पर तत्काल सुनवाई करने की गुहार की थी। शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए आग्रह किया था कि सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाया जाना चाहिए।