कोच्चि। केरल में एर्नाकुलम की एक जिला एवं सेशन कोर्ट ने जिशा रेप-हत्या मामले के दोषी मोहम्मद अमीर-उल-इस्लाम को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में जांच के दौरान 100 से ज्यादा गवाहों की जांच हुई थी।
कोर्ट ने असम निवासी इस्लाम को 30 साल की कानून की पढ़ाई कर रही दलित छात्रा से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली की निर्भया की तर्ज पर एनार्कुलम में 30 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर भी कई जख्म मिले थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला था कि बकरी-कुत्ते सहित कई जानवरों के साथ भी रेप किया था।
घटना 28 अप्रैल, 2016 की है। जब लड़की अपने घर में अकेली थी और उसकी मां काम पर गई थी। इसी दौरान दोषी ने उसे शिकार बनाया। जिशा की मां व अन्य प्रॉसीक्यूशन ने इस मामले को रेयरेस्ट आॅफ द रेयर केस बताया।
बता दें कि, घटना के विरोध में देशभर में लोगों ने प्रदर्शन कर किए। इसके बाद सरकार के आदेश पर एसआईटी टीम गठित की गई। करीब 50 दिन बाद अमीर-उल-इस्लाम को तमिलनाडु के कांचीपुरम से गिरफ्तार किया गया।