नई दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में झारखंड के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार और एक अन्य को आपराधिक षड्यंत्र रचने और धारा 120 B के उल्लंघन का दोषी माना है।
कोर्ट कल (14 दिसंबर) सजा सुनाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने आज बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाते वक्त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था। यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
जानिए पूरा मामला है क्या?
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है। मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान पर घोटाले के आरोप लगे।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने 8 जनवरी, 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की सिफारिश नहीं की बल्कि 36वीं अनुवीक्षण समिति (स्क्रींनिग कमेटी) ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी।