नई दिल्ली। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी पर अब तक सबसे बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने एक बार में ट्रिपल तलाक को अवैध करार दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद से ऐसा लगा था कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिल गई है। लेकिन हैदराबाद से आई एक खबर ने इस बात को गलत साबित कर दिया है।
यहां अतिया बेगम नाम की एक महिला ने अपने पति शेख सरदार मज़हर पर निकाह के 25 दिन के बाद फोन पर ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। अतिया का आरोप है कि शादी से पहले वो मजहर को पैसे भी देती थी और दोनों एक दूसरे को 2006 से जानते थे। 18 अक्टूबर 2017 को अतिया और शेख सरदार मज़हर का निकाह हुआ था।
लेकिन निकाह के 25 दिन बाद ही मज़हर ने अतिया को ट्रिपल तलाक दे दिया। अतिया और शेख सरदार मज़हर दोनों हैदराबाद के रहने वाले हैं। 13 नवंबर को शेख मज़हर ने फोन पर अतिया को ट्रिपल तलाक़ दिया। अतिया जब विदेश में रहती थी तब वो मज़हर को पैसे भेजती थी।अतिया ने मज़हर के साथ निकाह में भी ढेर सारे पैसे खर्च किए थे।